नई दिल्ली ।। डायरेक्ट टैक्स कोड पर नजर डाल रही संसदीय समिति बजट से पहले इनकम टैक्स में ज्यादा राहत की सिफारिश कर सकती है। उम्मीद है कि वह टैक्स से छूट वाली आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के लिए कहेगी , जो फिलहाल एक लाख 80 हजार रुपये है। साथ ही वह 2.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट देने की सिफारिश करेगी। यह निवेश पीएफ , लाइफ इंश्योरेंस , बच्चे की शिक्षा आदि पर होगा। फिलहाल इस मद में एक लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड में 20 हजार रुपये के निवेश से टैक्स बचत की जा सकती है।
बता दें कि डायरेक्ट टैक्स कोड से जुड़े बिल में टैक्स छूट वाली आय सीमा 2 लाख रुपये करने की बात है। यह बिल कानून बनने पर इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल के मसौदे को 2010 में वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में समिति की मीटिंग के बाद सूत्रों ने बताया कि सदस्यों में टैक्स छूट वाली आय सीमा 3 लाख रुपये और निवेश की सीमा 2.5 लाख रुपये करने पर आम सहमति थी।
समिति ने तय किया है कि वह अपनी रिपोर्ट को 2 मार्च तक अंतिम रूप दे दगी। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स सिस्टम के प्रस्तावित सुधारों पर संसद विचार करेगी। गौरतलब है कि बजट सेशन 12 मार्च से शुरू होने जा रहा है। समिति अपनी रिपोर्ट मार्च के तीसरे हफ्ते में संसद को सौंप देगी। गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से गुजारिश की थी कि बजट से सबका दिल खुश कर करिए और इनकम टैक्स की छूट बढ़ाइए।
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