सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत में उनके ख़िलाफ़ चल रहे मुक़दमे पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए दो हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
सज्जन कुमार और पांच अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ दिल्ली के सुल्तानपुरी और कैंट इलाक़े में एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है. इस हिंसा में कई सिख मारे गए थे.
सज्जन कुमार दंगे भड़काने के आरोपों का लगातार खंडन करते रहे हैं लेकिन 25 वर्ष बाद भी ये मामले उनका पीछा कर रहे हैं.
वैसे कांग्रेस के एक अन्य नेता जगदीश टाइटलर के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के आरोप थे लेकिन हाल ही में सीबीआई ने जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे दी है जिसे निचली अदालत ने मंज़ूर भी कर लिया है.

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